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ड्रग तस्कर जमाल की 1.32 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

भुवनेश्वर. कुख्यात नशा तस्कर एसके जमसाद उर्फ जमाल की 1.32 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की जायेगी. यह जानकारी स्पेशल टास्क फोर्स (ओडिशा) के सूत्रों ने दी है. उन्होंने बताया कि एनडीपीएस मामले के सक्षम प्राधिकारी, कोलकाता ने जमाल की संपत्ति को जब्त करने की पुष्टि की है.
उल्लेखनीय है कि जमाल एक एनडीपीएस मामले में आरोपी है. इस मामले में फरवरी 2022 में 1.227 किलोग्राम ब्राउन शुगर की जब्ती का मामला भी शामिल है. इसे लेकर एक वित्तीय जांच की गई, जिसमें आरोपी जमाल द्वारा अवैध प्रतिबंधित कारोबार से अर्जित 1.32 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें जब्त कर लिया गया.
एसटीएफ के एक अधिकारी ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्तियों की जब्ती या जब्ती की पुष्टि के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव एनडीपीएस अधिनियम, कोलकाता के सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक के कार्यालय को धारा 68 (एफ) एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधान के अनुसार भेजा गया था.
बताया जाता है कि राजधानी स्थित लक्ष्मीसागर इलाके में हल्दीपाड़िया बस्ती का मूल निवासी, जमाल एक आदतन ड्रग तस्कर है. कहा गया है कि इसके अंतर्राज्यीय और अंतर-जिला तस्करों के साथ संबंध हैं. उसके खिलाफ ट्विन सिटी में ड्रग तस्करी के संबंध में तीन मामले लंबित हैं.
एसटीएफ ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में एक तीन मंजिली इमारत, प्लाट आदि शामिल हैं. संपत्ति पिछले छह वर्षों के भीतर उनके नाम पर और साथ ही उनकी मां के नाम पर मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी.

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