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अलग हुए पति व अभिनेता से राजनेता बने अनुभव मोहंती की याचिका पर एसडीजेएम कोर्ट ने दिया निर्देश
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घर को ढूंढने के लिए दो महीने का मिला वक्ता
कटक. यहां के सब-डिवीजन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) कोर्ट ने आज अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी को अपने अलग हुए पति व अभिनेता से राजनेता बने अनुभव मोहंती का नंदीसाही स्थित घर को खाली करने का निर्देश दिया है. वर्षा को वित्तीय मदद की पहली किश्त मिलने के दो महीने के भीतर अनुभव का घर छोड़ने का निर्देश कोर्ट ने दिया है. अभिनेता अनुभव मोहंती ने एक याचिका दायर कर अदालत से वर्षा को अपना पुश्तैनी घर खाली करने का निर्देश देने की मांग की थी. इधर, अनुभव व वर्षा की तलाक की कार्यवाही राज्य उच्च न्यायालय में चल रही है. इधर, अनुभव मोहंती द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए कटक में एसडीजेएम अदालत ने गुरुवार को वर्षा प्रियदर्शिनी को पूर्व का घर खाली करने का निर्देश दे दिया. अदालत ने अनुभव को हर महीने की 10 तारीख को या उससे पहले वर्षा को उसके आवास के लिए 30,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है. कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि वर्षा को पहली आर्थिक सहायता मिलने के दो महीने के भीतर अनुभव का घर छोड़ना होगा.
वर्षा से अपनी आय के स्रोत और मासिक औसत आय का खुलासा करने की भी मांग की गयी थी, ताकि अदालत मासिक रखरखाव के पैसे पर फैसला कर सके. अदालत ने पिछले हफ्ते अनुभव की याचिकाओं पर सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. अनुभव के वकील आलोक कुमार महापात्र ने कहा कि जिस घर में वर्षा रहती हैं, वह अनुभव के दादा और उनके भाइयों की संयुक्त संपत्ति है. यह अनुभव के दादा-दादी के लिए है. इसलिए अदालत ने उन्हें घर छोड़ने का आदेश दिया है.
अदालत के आदेश के बारे में महापात्र ने कहा कि उन्हें अपना आवास खोजने के लिए दो महीने का समय दिया गया है जो हर तरह से उचित है.