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श्रीमंदिर परिक्रमा परियोजना के मामले की उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट ने की सुनवाई
पुरी. श्रीमंदिर परिक्रमा परियोजना के मामले में उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) अदालत ने पुरी के जिलाधिकारी, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (ओबीसीसी) और टाटा प्रोजेक्ट्स के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत का यह आदेश एक ऐसे समय में आया है, जब श्रीमंदिर परिक्रमा परियोजना के तहत पुरी जगन्नाथ मंदिर के आसपास निर्माण गतिविधियों को लेकर राज्य में भारी हंगामा मचा हुआ है. यहां चल रहे प्रोजेक्ट को लेकर एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिंघद्वार पुलिस को मामला दर्ज करने को कहा है. हालांकि इससे पहले सिंहद्वार पुलिस ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया था. पुरी बार एसोसिएशन के सचिव विभूति शंकर त्रिपाठी याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने तीनों पक्षों के खिलाफ एएमएएसएआर अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी. हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने राज्य के उच्च न्यायालय को बताया था कि ओडिशा सरकार द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों से 12वीं शताब्दी के इस मंदिर के आसपास के पुरातात्विक अवशेषों को नुकसान पहुंचाया है. हाईकोर्ट में एएसआई की ओर से हलफनामा दाखिल करने के बाद राज्य सरकार पर विपक्षी दल निशाना साधने लगे हैं. भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता षाड़ंगी ने तीखा हमला करते हुए मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार की गलती उजागर हो गयी है.