भुवनेश्वर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश भद्रक की अदालत ने कैमरामैन मानस स्वाईं की हत्या के मामले में पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक निरंजन सेठी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सेठी अपहरण, हत्या और स्वाईं के शव को ठिकाने लगाने के मामले में आरोपियों में से एक हैं. मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है. सूत्रों ने बताया कि अदालत ने अन्य आरोपियों, परमेश्वर नायक, भाग्यवन साहू, विवेक नायक और कृष्णचंद्र नायक की जमानत पर सुनवाई टाल दी, क्योंकि जांच एजेंसी ने अभी तक केस डायरी जमा नहीं की है.
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