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चिलिका विधायक प्रशांत कुमार जगदेव को अंतरिम जमानत

भुवनेश्वर. चिलिका विधायक प्रशांत कुमार जगदेव को अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया है. स्वास्थ्य के आधार पर उनको जेल रिहा किया गया है. हालांकि विधायक को सात दिन बाद आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा गया है. राज्य के उच्च न्यायालय ने पहले 12 मार्च को खुर्दा जिले के बाणपुर प्रखंड कार्यालय के पास एक एसयूवी कार से भीड़ को रौंदने के मामले में जगदेव को अंतरिम जमानत दी थी. अदालत ने चिकित्सा उपचार के लिए विधायिका को सात दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. गौरतलब है कि जगदेव की कार की चपेट में आने से महिलाओं और 10 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इस दौरान गुस्साए लोगों ने उनकी पिटाई भी कर दी गयी. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें 22 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.

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