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शहरी निकाय चुनाव के प्रचार को लेकर कोरोना की कोई पाबंदी नहीं

भुवनेश्वर. राज्य में कोविद की पाजिटिविटी की दर कम होने के कारण इस बार के शहरी निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान किसी प्रकार का प्रतिबंध या रोक नहीं लगाया जाएगा. आम तौर पर जिस ढंग से चुनाव प्रचार किया जाता है वैसे ही प्रचार किया जा सकेगा. यदि कोरोना के मामले बढते हैं तो इसे लेकर पाबंदियां लगायी जा सकती हैं. राज्य चुनाव कमिशनर आदित्य प्रसाद पाढ़ी ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि राज्य के 107 शहरी निकाय व तीन नगर निगम के 4584 मतदान केन्द्रों में इवीएम के जरिये मतदान होगा. प्रति पोलिंग टीम में एक प्रिजाडिइंग आफिसर व 4 पोलिंग आफिसर रहेंगे.
उन्होंने बताया कि शहरी निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गया. आगामी 9 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 14 तक प्रत्याशी नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे.

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