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राज्य चुनाव आयोग ने एसओपी का कड़ाई से पालन करने पर दिया जोर
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चुनाव के बाद ईवीएम रखने के लिए स्थापित होंगे तीन प्रकार के स्ट्रांग रुम
राज्य चुनाव आयोग के निर्देशनामा के अनुसार, प्रत्येक शहरी निकाय में तीन प्रकार के स्ट्रांग रुम की स्थापना की जाएगी. काउनसिलर या कार्पोरेटर पद के लिए चुनाव में इस्तेमाल किये गये ईवीएम मशीनों को रखने के लिए एक स्ट्रांग रुम, शहरी निकाय अध्यक्ष व मेयर पद के लिए चुनाव में इस्तेमाल किये गये ईवीएम मशीनों रखने के लिए एक और स्ट्रांग रुम और एक तीसरा रिजर्वड स्ट्रांगरुम के रूप में तीन स्ट्रांगरुम की स्थापना की जाएगी.
यदि एक प्रकार स्ट्रांग रुम में समस्त ईवीएम को रखने में स्थान की कमी होती है, तो उन्हें पास के स्ट्रांग रुम में रखा जाएगा तथा उस स्ट्रांगरुम के प्रवेश द्वार को सही रुप से पहचान की जाएगी. प्रत्येक स्ट्रांग रुम के लिए एक ही प्रवेश पथ रहेगा. यदि स्ट्रांग रुम में किसी प्रकार की खिड़की रहेगी तो इसे ईंट द्वारा सील किया जाएगा. स्ट्रांग रुम के अंदर बिजली की कनेक्शन को काट दिया जाएगा व स्ट्रांग रुम के बाहर मेन स्वीच लगाया जाएगा.
स्ट्रांग रुम में ईवीएम को रखने से पहले चुनाव अधिकारी स्ट्रांगरुम निर्माण करने वाले प्रशासन से उसका स्थायित्व व गुणवत्ता से संबंधित प्रमाण पत्र लेकर रखेंगे. स्ट्रांग रुम को डबल लॉक किया जाएगा तथा दो अलग-अलग अधिकारी के पास रहेगा. एक चाभी चुनाव अधिकारी के पास तथा एक चाभी जिला कोषागार अधिकारी या उप कोषागार अधिकारी या जिलाधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास रहेगी. स्ट्रांग रुमों को पुलिस फोर्स द्वारा 24 घंटे के सुरक्षा के बीच रखा जाएगा.
ईवीएम कमिशनिंग से लेकर वोटों की गिनती तक स्ट्रांग रुम में सीसीटीवी के साथ साथ डिजिटल रिकार्डिंग की जाएगी. स्ट्रांग रुम के बाहर व भीतर आग बुझाने की व्यवस्था रहेगी.