स्थानीय प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने का अधिकारी
सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त, भुवनेश्वर-कटक को अधिकार दी कि मौजूदा हालात को देखते हुए वे सभाओं में भीड़ की संख्या सीमित कर सकते हैं. साथ ही वे धार्मिक, राजनीतिक, खेल और अन्य संबंधित सभाओं और कार्यों में कोविद -19 प्रोटोकॉल के पालन के लिए सख्ती कर सकते हैं और संख्या निर्धारित कर सकते हैं.
समय-समय पर कोविद प्रोटोकॉल के पूर्ण अनुपालन के साथ राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी उपयुक्त दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक सभाओं, बैठकें, रैलियां या किसी भी चुनाव के लिए घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति होगी.
जनेऊ संस्कार और वैवाहिक समारोह में स्थानीय अधिकारियों से अनुमोदन के साथ 500 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति दी जाएगी. इसमें मेजबान, अतिथि, पुजारी और खानपान सहित अन्य व्यक्ति शामिल होंगे.
अंतिम संस्कार के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए निर्धारित नियमों को पूरा करना होगा.
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