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राज्य चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा में संशोधन किया
भुवनेश्वर. राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनावों में पार्षदों और कार्पोरेटर, चेयरमैन और मेयर के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च की सीमा में संशोधन किया है. यह जानकारी यहां जारी एक अधिसूचना में दी गयी है. एसईसी ने कहा है कि एक एनएसी, नगरपालिका और नगर निगम के पार्षद, कार्पोरेटर, चेयरमैन और मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार द्वारा या तो स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से खर्च किए जाने वाले खर्च की सीमा को संशोधित किया गया है. ओडिशा नगर निगम अधिनियम, 1950 की धारा 17-ए की उप-धारा (1) और ओडिशा नगर निगम अधिनियम, 2003 की धारा-82 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य सरकार के परामर्श के बाद यह संशोधन किया गया है.
संशोधित व्यय सीमा के अनुसार, 50,000 तक की आबादी वाले एनएसी या नगरपालिकाओं में पार्षद या कार्पोरेटर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, जबकि उसी क्षेत्र में चेयरमैन या मेयर उम्मीदवार के लिए राशि दो लाख रुपये रुपये निर्धारित की गई है.
इसी तरह, 50,000 से 1,00,000 के बीच की आबादी वाले नगरपालिकाओं में पार्षद या कार्पोरेटर के लिए खर्च राशि 75,000 रुपये निर्धारित की गयी है, जबकि जनसंख्या 1 लाख से अधिक होने पर यह राशि 1 लाख रुपये और नगरनिगम के लिए 2 लाख रुपये है.
50,000 से एक लाख के बीच आबादी वाली नगरपालिकाओं में और नगर निगम में क्रमशः चेयरमैन और मेयर के लिए चुनाव खर्च तीन लाख रुपये, एक लाख से ऊपर आबादी के लिए नगरपालिका के लिए पांच लाख रुपये और नगर निगम के लिए 12 लाख रुपये निर्धारित किया गया है.
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