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केंद्रीय मंत्री बिसेश्वर टुडू अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे हाईकोर्ट

कटक. केंद्रीय मंत्री बिसेश्वर टुडू ने दो सरकारी अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में बारीपदा टाउन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में ओडिशा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मांगी है. आरोप है कि टुडू ने मयूरभंज के प्रभारी उपनिदेशक योजना अश्विनी कुमार मल्लिक और उनके सहायक निदेशक देवाशीष महापात्र को पीटा था. उस समय वे एमपीलैड फंड पर चर्चा करने के लिए टाकतपुर में उनके पार्टी कार्यालय गये थे. मल्लिक ने बारीपदा टाउन थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 21 जनवरी को टुडू ने उनके टाकतपुर कार्यालय में प्लास्टिक की कुर्सी से उन पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप महापात्र के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया और उनकी उंगली पर चोट लग गई.
टुडू पर आईपीसी की धारा 323,325, 341, 294 और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने भी एक जांच शुरू की है और दोनों अधिकारियों के टाकतपुर में टुडू के कार्यालय से प्रवेश और निकास के उंगलियों के निशान और सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूत एकत्र किया है.

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