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किसी भी प्रकार का नहीं होगा आयोजन, मेला और सभा की अनुमति नहीं
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विशेष राहत आयुक्त ने जारी की नई गाइडलाइन
भुवनेश्वर. ओडिशा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मकर संक्रांति को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाये गये हैं. समुद्र तथा नदियों के तट पर पाबंदी लगायी गयी है. किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं होगा तथा मेला और सभा की अनुमति नहीं होगी. राज्य के विशेष राहत आयुक्त ने मकर संक्रांति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है.
राज्य के विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) प्रदीप जेना ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और नगर आयुक्तों को एक परिपत्र जारी किया है. उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं कि आपके जिले के कुछ क्षेत्रों में लोग स्थानीय त्योहारों, उत्सवों और अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जिसके दौरान आमतौर पर सामाजिक और धार्मिक सभाएं होती हैं. ऐसी सभाओं में कोविद-19 महामारी फैलने की व्यापक संभावना होती है.
सर्कुलर में सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और नगर आयुक्तों को निर्देशित शर्तों को सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. निर्देश के अनुसार, नदियों, तालाबों और समुद्र के किनारे किसी को स्नान करने के लिए अनुमति नहीं होगी. मकर संक्रांति का आयोजन और उत्सव मेला भी नहीं लगेगा. धार्मिक सभाओं या समारोहों को अनुमति नहीं होगी. धार्मिक स्थलों में न्यूनतम पुजारियों और कर्मचारियों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की अनुमति होगी.
सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने घर पर परिवार के सदस्यों के साथ अनुष्ठान मनाये और पूजा करें. केवल सामूहिक समारोहों से बचें और कोविद-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें जैसे कि शारीरिक दूरी, फेस मास्क, कवर और हैंडवाशिंग या हैंड सेनिटाइज़र का उपयोग करते रहना है.
विशेष राहत आयुक्त ने कहा है कि यदि आवश्यक हो तो स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चर्चों, मंदिरों, मस्जिदों में भक्तों के प्रवेश पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है. नियमों के उल्लंघन पाये जाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जायेगी. स्थानीय अधिकारियों द्वारा तय जुर्माना भक्तों के लिए लगाया जाएगा.