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आदर्श आचार संहिता आज से 28 फरवरी तक पूरे राज्य में लागू
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प्रत्याशी समेत अधिकतम पांच लोगों को घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति
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कोरोना के कारण रोड शो, पदयात्रा, रैलियां या जुलूस प्रतिबंधित
भुवनेश्वर. ओडिशा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर औपचारिक अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गयी है. अब इच्छुक उम्मीदवार 17 से 21 जनवरी के बीच नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि 22 जनवरी को पत्रों की जांच की जाएगी. उम्मीदवार 25 जनवरी तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 25 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी. पंचायत समिति उपाध्यक्ष और जिला परिषद उपाध्यक्ष का चुनाव 23 और 25 मार्च को होगा. आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता आज से 28 फरवरी तक पूरे राज्य में लागू रहेगी. पंचायत चुनाव पांच चरणों में 16, 18, 20, 22 और 24 फरवरी को कोविद-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए होंगे. 26, 27 और 28 फरवरी को प्रखंड स्तर पर मतगणना व परिणाम घोषित किए जाएंगे. सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. कुल 2.79 करोड़ से अधिक मतदाता 91,913 वार्ड सदस्यों, 6,794 सरपंचों, 6,793 पंचायत समिति सदस्यों और 853 जिला परिषद सदस्यों को चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं.
इधर, राज्य में कोविद-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र सरकार ने पंचायती चुनाव प्रचार और संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रत्याशी समेत अधिकतम पांच लोगों को घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि बड़े समूह में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी. जहां तक संभव हो चुनाव प्रचार के लिए सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करें. कोरोना पॉजिटिव उम्मीदवार अपने अभियान को केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करेंगे. और अभियान में उनकी उपस्थिति सख्त वर्जित होगी. रोड शो, पदयात्रा, रैलियां या जुलूस की अनुमति नहीं होगी. यही आदेश विजय जुलूसों पर भी लागू होगा. आदेश में कहा गया है कि कोविद-19 के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले को आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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