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ओडिशा के शहरों में रात नौ बजे से नाइट कर्फ्यू

  • राज्यभर के स्कूलों में कक्षा 12 तक की भौतिक कक्षाएं भी स्थगित

  • मैट्रिक मूल्यांकन परीक्षा जारी रहेगी

  • दुकानों में अधिकतम पांच लोगों को खड़े होने की अनुमति

  • विवाह और जनेऊ संस्कार में अधिकतम 100 लोग लेंगे भाग

  • डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन का प्रसार तीन गुना तेज – एसआरसी

भुवनेश्वर. ओडिशा में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा. राज्यभर में कक्षा 12 तक की भौतिक कक्षाएं स्थगित कर दी गयी हैं तथा मैट्रिक की मूल्यांकन परीक्षा जारी रहेगी. इसके बाद विद्यालय बंद कर दिये जायेंगे.

ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने बुधवार को कोविद-19 के ओमिक्रॉन संस्करण के 24 नए मामलों का पता लगाने के कुछ घंटों बाद राज्यभर के स्कूलों में कक्षा 12 तक भौतिक कक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की. हालांकि राज्य में आज से शुरू हुई मैट्रिक मूल्यांकन परीक्षा जारी रहेगी. नए प्रतिबंध सात जनवरी से प्रभावी होंगे और एक फरवरी, 2022 तक जारी रहेंगे.

एसआरसी ने कहा कि रात के कर्फ्यू का समय जो वर्तमान में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है, अब सभी शहरी क्षेत्रों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है.

उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन का प्रसार तीन गुना तेज है. पिछले 4-5 दिनों में अन्य राज्यों की तरह ओडिशा में भी पाजिटिव मामलों में वृद्धि देखी गई है. ऐसा लगता है कि ओडिशा में कोविद-19 की एक नई लहर शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि सरकारी आधिकारिक बैठक या प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकतम 100 लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी. सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाना होगा. जात्रा और ओपन एयर थिएटर सिर्फ 1000 दर्शकों के साथ चलेंगे. सड़क किनारे वेंडरों, होटलों और बार को रात नौ बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी. छोटी दुकानों और सड़क किनारे की दुकानों में एक बार में अधिकतम पांच लोगों को ही खड़े होने की अनुमति होगी. होटल और बार में उनकी बैठने की क्षमता का केवल 50% ही रखा जा सकता है. शादी और जनेऊ संस्कार में मेहमानों की संख्या घटाकर 100 की गई है. कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापार मेला नहीं होगा. किसी भी होटल, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोई सामाजिक-धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा. इस बीच, एसआरसी ने कहा कि मॉल और दुकान पर दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन के मामले में उसी के मालिक जिम्मेदार होंगे और महामारी अधिनियम के अनुसार और संबंधित आउटलेट को सात दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा. उन्होंने सार्वजनिक और पर्यटन स्थलों पर किसी भी तरह की पिकनिक मनाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी भी जारी की है.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले आज राज्य में ओमिक्रॉन के और 24 मामलों का पता चला था, जिससे कुल पाजिटिव संख्या 61 हो गई है. इतना ही नहीं, बीते तीन दिनों से कोरोना संक्रमण में काफी तेजी है. आज संक्रमित बच्चों की संख्या भी काफी अधिक थी.

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