भुवनेश्वर. राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में वजन और माप के नियमों के उल्लंघन करने वालों से 2,43,22,915 रुपये का जुर्माना वसूला है. यह जानकारी खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाईं ने आज ओडिशा विधानसभा में दी.
बीजद विधायक चक्रमणि कंहर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने सदन को बताया कि 2019-20 में 5701 मामले दर्ज किए गए और उल्लंघनकर्ताओं से 1,31,94,615 रुपये जुर्माना के रूप में वसूला गया. 2020-21 में 4290 मामले दर्ज किए गए और 11,28,300 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया.
इसी तरह इस साल 31 अक्टूबर तक उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1904 मामले दर्ज किए गए हैं और 40,45,420 रुपये का जुर्माना वसूला गया है.
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