Home / Odisha / कोरापुट जिले में दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की कठोर सजा

कोरापुट जिले में दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की कठोर सजा

  • विशेष फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का आदेश

जयपुर. कोरापुट जिले में एक युवक को दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कठोर सजा मिली है. विशेष फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने यहां 23 वर्षीय युवक बिपिन सुना को 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने सुना पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जुर्माना अदा न करने पर सुना को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामले की कार्यवाही के अनुसार, 10 फरवरी 2019 को कोरापुट टाउन थाना क्षेत्र के बादलीगुडा के इस दोषी सुना ने सुकिया डांगर पहाड़ी पर एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था. वह एक पोशाक खरीदने के लिए कोरापुट गई थी. इस घटना के बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को अपनी आपबीती बतायी. उन्होंने कोरापुट टाउन पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद कोरापुट टाउन पुलिस ने सुना को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में भेज दिया. अदालत ने दोषी से जुर्माना वसूलने के बाद पीड़िता को जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया है. स्पेशल फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट के जज प्रदीप कुमार सस्मल ने सात गवाहों की गवाही पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का आदेश दिया है.

Share this news

About desk

Check Also

अनंत नायक समेत ओडिशा के सभी सांसदों ने शपथ ग्रहण किया

 कई सांसदों ने ओड़िया भाषा में ली शपथ भुवनेश्वर। केंदुझर से सांसद अनंत नायक, बैजयंत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *