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राज्य सरकार ने नवंबर महीने के लिए अनलॉक के दिशा-निर्देश जारी किया
भुवनेश्वर. कोविद-19 महामारी में उतार-चढ़ाव के बीच राज्य सरकार ने रविवार को नवंबर महीने के लिए अनलॉक के दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. एक नवंबर से एक दिसंबर तक शहरी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. राज्य भर में कोई सप्ताहांत बंद नहीं होगा.
आदेश में आगे कहा गया है कि इस अवधि के दौरान पूरे ओडिशा में सभी प्रकार की दुकानें, मॉल खुले रहेंगे. सभी धार्मिक उत्सव, समारोह और कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा 9 अगस्त को जारी आदेशों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे. स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त समारोहों और उत्सवों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्णय ले सकते हैं.
इस माह के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे. उत्सवों को सुरक्षित और कोविद नियमों के उचित पालन के साथ अनुमति दी जायेगी. आदेश में कहा गया है कि कोविद के नियमों के उपयुक्त व्यवहार के कार्यान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप मामलों में वृद्धि हो सकती है.