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ओडिशा में चिकित्साकीय शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमित

भुवनेश्वर. राज्य में मेडिकल कॉलेज और अन्य संस्थान जैसे नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य पैरामेडिक व संबद्ध चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रम के संस्थान को खोलने की अनुमति दे दी गयी है. कोविद-19 महामारी गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. यह जानकारी राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने आज यहां दी.

इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण (डीएमईटी) के निदेशक को लिखे पत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के पीके महापात्र ने कहा कि ये संस्थान कोविद-19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए खुलेंगे. एच एंड एफडब्ल्यू विभाग ने संस्थानों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया है. ऐसे संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए 50 प्रतिशत क्षमता वाले छोटे समूहों में सभी ​​​​कक्षाएं आयोजित करने को कहा गया है. इसके साथ ही छात्रों को अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित अनुमति जमा करनी होगी. संस्थान प्रैक्टिकल हॉल/क्लिनिकल वार्ड में प्रवेश करते समय कोविद के लक्षणों का पता लगाने के लिए छात्रों की स्क्रीनिंग का प्रावधान करेगा. सभी छात्रों के लिए कोविद नियमों का उपयुक्त पालन करना अनिवार्य होगा. परिसर में मास्क का उपयोग, हाथ धोना, सेनिटाइज़र का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़-भाड़ करने से बचना होगा.

इसके साथ ही पूरी तरह से टीका लगाए गए और बिना टीकाकृत या अपूर्ण टीकाकरण वाले छात्रों को दैनिक ​​और व्यावहारिक कक्षाओं के लिए अलग-अलग बैचों में अलग किया जाना चाहिए. संस्थान को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के समन्वय से छात्रों और कॉलेज के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करना चाहिए. अधूरे टीकाकरण/बिना टीकाकरण वाले छात्रों को यदि छात्रावास में अनुमति दी जाती है, तो उन्हें अलग-अलग ब्लॉकों में विभाजित किया जाएगा. उन्हें पुस्तकालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. इस समूह के लिए भोजन की सुविधा के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किए जाने चाहिए. कोविद के उचित व्यवहार के पालन के साथ-साथ सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए अधिक संख्या में परीक्षा हॉलों के उपयोग के साथ विभिन्न बैचों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. परिसर में छात्रों के लिए किसी भी शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक व खेल गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी. शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी कार्य दिवसों में प्रशासनिक ब्लॉक और कार्यालय खुले रहेंगे.

कोविद पॉजिटिव छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन वे अगली अनुसूचित परीक्षाओं (वार्षिक / अनुपूरक) में शामिल होंगे, लेकिन यह ड्रॉपआउट के रूप में प्रमाण पत्र में प्रदर्शित नहीं होगा.

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