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मार्च से नया ट्रैफिक नियम कड़ाई से होगा लागू

– परिवहन मंत्री ने कहा- अब नहीं दी जायेगी रियायत
भुवनेश्वर. राज्य में नये ट्रैफिक नियम पर दी गई छूट को अब सरकार आगे नहीं बढ़ाएगी तथा नया नियम मार्च से कड़ाई से लागू किया जायेगा. इसमें किसी को किसी प्रकार छूट नहीं दी जायेगी. नये नियम के लागू होने के बाद विरोधों को देखते हुए सरकार इसे टालती रही है, लेकिन इस दौरान हादसे की दर में आई गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि एक मार्च से इसे कड़ाई से लागू किया जायेगा. इससे अब कोई समझौता नहीं होगा. लोगों को वाहनों के कागजात ठीक के लिए सरकार पहले ही काफी समय दे चुकी है. एक साल के अंदर राज्य में दुर्घटना की दर को 20 प्रतिशत तक कम करने के लिए लक्ष्य रखा गया है. इस कारण ट्रैफिक नियमों को आगामी मार्च माह से कड़ाई से लागू किया जाएगा. राज्य के परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी.

मोबाइल दस्ता रखेगा पैनी नजर
परिवहन मंत्री ने कहा कि नियम तोड़ने वाले पर मोबाइल दस्ता पैनी नजर रखेंगे. प्रत्येक 30 किमी के दायरे में मोबाइल दस्ते तैनात रहेंगे तथा ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिक कर्मचारी व पेट्रोलिंग की आवश्यकता होने के कारण केन्द्र सरकार से सहायता मांगा जाएगी, लेकिन नये नियम को कड़ाई से लागू किया जायेगा.

दो पहिया पर दोनों सवारों के लिए हेल्मेट अनिवार्य
अगर आपके पास दो पहिया वाहन है और आपके पास एक हेल्मेट है तो एक और खरीद लीजिए. राज्य परिवहन मंत्री ने साफ कहा कि है दोपहिया वाहनों पर चालक व पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेल्मेट पहनना अनिवार्य होगा. अगर नियम की अनदेखी करते पाया गया तो आप पर कानून सिकंजा कसेगा.

चार पहिया वाहन में सबको बांधनी होगी सीट बेल्ट
नये नियम के तहत कार में सवार सभी यात्रियों को चालक के साथ-साथ सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने वालों की अब खैर नहीं होगी. राज्य परिवहन मंत्री ने कहा कि ट्रैफिक के नियमों के पालन को लेकर जो रियायत दी गई थी, वह मार्च में समाप्त होगी. इसलिए वाहनों के लिए जो मापदंड तय किये गये हैं, उसे किसी भी हाल में पूरा करना होगा.

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