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कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री ने की बड़ी घोषणा

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के कारण बेसहारा हुए बच्चों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. पीएम केयर्स के तहत घोषित उपायों के अलावा कोविद प्रभावित बच्चों को और शसक्त बनाने और मदद के लिए भारत सरकार ने और उपायों की घोषणा की है. इसके तहत उन बच्चों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने कोविद के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है. कोविद के कारण मरने वालों के परिवारों को पेंशन और और बीमा मुआवजा को उदार बनाया गया है. मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ऐसे परिवारों के साथ खड़ी है. उन्होंने यह भी कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से उनके सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत पारिवारिक पेंशन

परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने और जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखने में मदद करने के लिए ईएसआईसी पेंशन योजना का लाभ रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों में उन लोगों तक भी पहुँचाया जा रहा है, जिनकी मृत्यु कोविद के कारण हुई है. ऐसे व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार कर्मचारी द्वारा लिए गए औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन के लाभ के हकदार होंगे. यह लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से 24.03.2020 से और ऐसे सभी मामलों के लिए 24.03.2022 तक उपलब्ध होगा.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन- कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई)

ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ-साथ और उदार बनाया गया है. अन्य सभी लाभार्थियों के अलावा यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करेगा जिन्होंने कोविद के कारण अपनी जान गंवाई है. इसके तहत अधिकतम बीमा लाभ की राशि छह लाख से बढ़ाकर सात लाख कर दी गई है. 2.5 लाख के न्यूनतम बीमा लाभ का प्रावधान बहाल कर दिया गया है और अगले तीन वर्षों के लिए 15 फरवरी 2020 से प्रभाव से लागू होगा.

संविदा/अनौपचारिक श्रमिकों के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए, केवल एक प्रतिष्ठान में निरंतर रोजगार की शर्त को उदार बनाया गया है. यहां तक ​​कि उन कर्मचारियों के परिवारों को भी लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पिछले 12 महीनों में नौकरी बदली हो. इन योजनाओं के विस्तृत दिशा-निर्देश श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए जा रहे हैं. इसके साथ-साथ बच्चों को विभिन्न प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला के लिए प्रावधान होगा.

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