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बाहर राज्य से आने वाले लोगों के लिए परीक्षण को सरकार ने किया अनिवार्य
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रिपोर्ट ना होने पर एक सप्ताह तक क्वारेनटाइन में रहने को निर्देश
भुवनेश्वर. राज्य में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सीमा को सील करने का निर्णय लिया है। लोगों तथा वाहनों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को सख्त कर दिया गया है। यहां तक कि राज्य के अन्दर स्थल मार्ग, जल मार्ग या फिर आकाश मार्ग के जरिए बाहर राज्य से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविद नियम का अनुपालन करना होगा। बाहर राज्य से आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे के अन्दर आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के बाद उसे निगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। अन्यथा एक सप्ताह तक अनिवार्य क्वारेनटाइन में रहना होगा। संपृक्त व्यक्ति को अपनी पूर्णांग विवरणी के साथ एक अंडरटेकिंग देना होगा। यह राज्य स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास एवं मुख्य सचिव सुरेश चन्द्र महापात्र ने अपने निर्देशनामा में स्पष्ट किया है।
निर्देशनामा के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति दोनों टीका ले चुका होगा तो फिर उसे राज्य में आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस प्रतिबंध को 12 अप्रैल से सख्त कर दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ से आने वाली कोई भी यात्रीवाही गाड़ी या एक्सप्रेस रेलगाड़ी का आवागमन नहीं हो सकेगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा को मुख्य सचिव महापात्र ने पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। 10 अप्रैल से अनिश्चितकाल के लिए रेल सेवा को रद्द करने की बात उन्होंने अपने पत्र में दर्शायी है। छत्तीसगढ़ के कारण राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए महापात्र ने राज्य के सुन्दरगढ़, झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, केन्दुझर, मयूरभंज तथा बालेश्वर जैसे 16 जिले के जिलाधीश को अस्थाई स्वास्थ्य केन्द्र (टीएमसी) तैयार करने के लिए अनुमति दे दी है। इसमें बाहर राज्य से आने वाले प्रवासियों को संगरोध में रखा जाएगा। इसके लिए जो भी खर्च होगा, वह मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में स्थिति बिगड़ने से वहां पर सामान्य यातायात को अगले 20 दिन के लिए सरकार ने रद्द किया है। 10 से 30 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ सीमा से कोई भी परिवहन सेवा ओड़िशा के अन्दर नहीं आएगी और ना यहां से जाएगी। परिवहन विभाग राज्य पुलिस की मदद से सीमा का संचालन करेगा। इसे स्थानीय जिलाधीश के अधिन कार्यकारी करने को निर्देश जारी किया गया है। राज्य में संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकारी एवं निजी अस्पताल को तैयार रखने को जिलाधीश एवं अस्पताल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने एक दिन में ढाई लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य रखने की बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है।
इसके साथ ही राज्य के सभी उद्योग, शिक्षण संस्थानों को कोरोना गाइड लाइन का अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही औद्योगिक संस्थानों को अपना कोविद केयर केन्द्र बनाने को कहा गया है। इसके लिए जो खर्च होगा वह संपृक्त औद्योगिक संस्थान को देना होगा। कोविद अधिकारी इसकी नियमित जांच करेंगे। इसके अलावा जिलाधीश, नगर निगम कमिश्नर नियमित रूप से जिला या नगर निगम में मौजूद औद्योगिक संस्था या व्यवसायिक प्रतिष्ठान के साथ बैठक कर कोविड नियमावली पर सतर्क कराएंगे। राज्य में कोरोना नियम का अनुपालन सख्ती से हो इसके लिए जिलाधीश, एसपी एवं नगर निगम के कमिश्नर को मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है।