नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से आवारा कुत्तों के हमले में मारे गए सफदर अली खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है।
पिछले साल अप्रैल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में खान की हिंसक आवारा कुत्तों के हमलों में मौत हो गई थी। एनएचआरसी ने शुक्रवार को जारी दिशा निर्देश में आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने घटना के बारे में 17 अप्रैल की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कुलपति और अलीगढ़ नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।
आयोग ने यह भी पूछा था कि राज्य सरकार से यह सूचित करने की अपेक्षा की गई थी कि क्या मृतक के निकटतम परिजनों (एनओके) को कोई राहत दी गई । आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा कि मृतक के परिजनों को आर्थिक राहत के रूप में 7.5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।
इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने एएमयू के रजिस्ट्रार का एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि आयोग के नोटिस में ऐसा कोई निर्देश नहीं है जिसका विश्वविद्यालय को पालन करना चाहिए। विश्वविद्यालय की ओर से मानव अधिकारों के उल्लंघन या मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही का कोई कार्य नहीं है।
जवाब मिलने के बाद आयोग ने कहा था कि संबंधित अधिकारी स्पष्ट रूप से इस मामले में अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को आयोग की सिफारिश से भुगतान किए जाने वाले लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी संदर्भ में आयोग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि मृतक के निकटतम रिश्तेदार को भुगतान करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि 65 वर्षीय सफदर अली खान पर गली के कुत्तों के झुंड ने उस समय हमला कर दिया था जब वह सुबह की सैर के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर के अंदर एक पार्क में थे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
साभार – हिस