नई दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को तमिलनाडु के मदुरै में एक खड़ी ट्रेन में आग लगने की दुर्घटना पर दुख जताया है।
राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा कि तमिलनाडु के मदुरै जंक्शन के पास एक खड़ी ट्रेन में आग लगने की दुर्घटना में लोगों की दुखद हानि के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने मदुरै रेलवे स्टेशन पर दुखद आग की घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
रेल अधिकारियों के अनुसार गैस सिलेंडर, पटाखे, एसिड, केरोसिन, पेट्रोल, थर्मिक वेल्डिंग और स्टोव जैसे ज्वलनशील सामान और विस्फोटक ले जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67,164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है। रेलवे मैनुअल के पैरा 9 के अनुसार निजी पर्यटक दलों को एक लिखित घोषणा देनी होगी कि वे अपनी यात्रा के दौरान कोई भी ज्वलनशील वस्तु नहीं ले जाएंगे। आज मदुरै यार्ड में एक प्राइवेट पार्टी टूरिस्ट कोच में हुई अग्नि दुर्घटना में प्राइवेट पार्टी ने भी इस आशय की घोषणा की थी। इसके बावजूद निजी पक्ष द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडर, स्टोव और अन्य ज्वलनशील सामान ले जाया गया था, जिसके कारण आग लगने की घटना हुई।
विस्तृत जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा की जाएगी।
साभार -हिस