नई दिल्ली. कोरोना फैलने की पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा श्रमिकों को राहत देने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं. असंगठित निर्माण मजदूर जिनकी आजीविका उनकी दिहाड़ी है, उनकी सहायता के लिए, केन्द्री य श्रम और रोजगार मंत्री (स्वूतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार ने सभी मुख्यमंत्रियों तथा संघ शासित प्रदेशों के राज्य पालों के लिए आज एक परामर्श जारी किया है. भवन निर्माण और अन्यो निर्माण कार्य कानून, 1996 की धारा 60 के तहत सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे बीओसीडब्यूण का सैस कानून के अंतर्गत श्रम कल्याेण बोर्ड द्वारा एकत्र सैस निधि से डीबीटीमोड के जरिए निर्माण मजदूरों के खाते में धनराशि हस्तां तरित करें. सैस निधि के रूप में करीब 52000 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं और लगभग 3.5 करोड़ निर्माण श्रमिक इन निर्माण कल्याण बोर्डों के साथ पंजीकृत हैं.
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