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भारत (बीएच) श्रृंखला पंजीकरण चिह्न सम्बंधी नियमों में संशोधनों के लिए अधिसूचना जारी

नई दिल्ली, सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने बीएच श्रृंखला कार्यान्वयन के दायरे को और बढ़ाने तथा उसमें सुधार लाने के प्रयासों के क्रम में पंजीकरण चिह्न सम्बंधी नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया है। इससे अब सामान्य पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों को भी बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में बदला जा सकता है।

मंत्रालय के नये नियमों के विशेष बिन्दुओं कई विषय शामिल हैं। इनके तहत अब बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न युक्त वाहनों की बिक्री उनका मालिक बीएच श्रृंखला चिह्न के योग्य या अयोग्य किसी अन्य व्यक्ति को भी कर सकता है। जिन वाहनों पर अभी सामान्य पंजीकरण चिह्न मौजूद है, उन वाहनों को भी बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में बदला जा सकता है। इसके लिए वांच्छित टैक्स का भुगतान करना होगा, ताकि लोग बीएच पंजीकरण चिह्न के लिए पात्र बन जायें।

इसके अलावा लोगों के जीवन सुगमता के लिए नियम 48 में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि लोगों को अपने निवास अथवा कार्यस्थल पर बीएच श्रृंखला के लिए आवेदन देने की सुविधा मिल सके। दुरुपयोग की रोकथाम को और मजबूत बनाने के लिए निजी सेक्टर के कर्मचारियों द्वारा कार्य-प्रमाणपत्र देय होगा। अपने शासकीय पहचान-पत्र के अलावा सरकारी कर्मचारी अब अपने सेवा प्रमाणपत्र के आधार पर भी बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न प्राप्त कर सकते हैं।

पंजीकरण चिह्न सम्बंधी नियमों में संशोधन के लिए 14 दिसंबर, 2022 को एक अधिसूचना जीएसआर 879(ई) में जारी की गई है। मंत्रालय ने बीएच श्रृंखला के पंजीकरण चिह्न को जीएसआर 594(ई), दिनांक 26 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत किया था। इन नियमों के क्रियान्वयन के दौरान बीएच श्रृंखला इको-प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अनेक सुझाव और परामर्श मिले थे।
साभार-हिस

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