नई दिल्ली -तीस हजारी कोर्ट में हिंसा की न्यायिक जांच होगी। छह महीने में जांच पूरी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच शनिवार को हुई हिंसा के मामले में रविवार को सुनवाई करते हुए इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिटायर्ड जज जस्टिस एसपी गर्ग के नेतृत्व में जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने जांच कमेटी को छह महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने सीबीआई, आईबी और विजिलेंस के निदेशक को निर्देश दिया कि वे या तो खुद या उनके द्वारा नियुक्त कोई वरिष्ठ अधिकारी जस्टिस एसपी गर्ग की कमेटी को सहयोग करें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो जस्टिस एसपी गर्ग की कमेटी को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आफिस, कार, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, चपरासी इत्यादि उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले के अभियुक्त पुलिस अफसरों को तुरंत सस्पेंड करें। उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई आंतरिक जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। आंतरिक जांच रिपोर्ट 6 हफ्ते में पूरी करनी होगी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करें। कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो घायल वकीलों के इलाज की समुचित व्यवस्था करे। कोर्ट ने घायल वकील विजय वर्मा को 50 हजार रुपये और दूसरे घायल वकीलों को 15 हजार और दस हजार रुपये देने का आदेश दिया।