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फैक्ट चेकर के हिरासत मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दो हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैक्ट चेकर वेबसाइट अल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की पुलिस हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस संजीव नरुला की वेकेशन बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का आदेश गलत है। उन्होंने कहा कि स्पेशल सेल का पुलिस थाना लोदी कालोनी है। आईएफएसओ की भूमिका साइबर क्राइम से जुड़ी हुई है। इस मामले में पक्षकार दिल्ली सरकार है। उन्होंने कहा कि जिस ट्वीट को लेकर गिरफ्तारी हुई है वो 2018 का है। इसकी कानूनी सीमा खत्म हो चुकी है। कोई भी कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं ले सकता है।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत कल खत्म हो रही है। आप ट्रायल कोर्ट में बात क्यों नहीं रख रही हैं। तब ग्रोवर ने कहा कि ये एक कानूनी सवाल है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में है। क्या इसमें हिरासत की जरूरत है। क्या लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करना एक पैटर्न बन गया है।
ग्रोवर ने कहा कि जुबैर का पहला फोन गुम हो गया लेकिन उसका वर्तमान फोन जब्त कर लिया गया। कोर्ट का हिरासत में भेजने का आदेश निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार मामले में गिरफ्तारी को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया गया है। तब कोर्ट ने कहा कि सब कुछ गुण-दोष पर आधारित है। रिमांड कल खत्म हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रायल कोर्ट इस पर फैसला करेगी। तब ग्रोवर ने कहा कि तब नोटिस जारी किया जाए।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जहां तक लैपटॉप का सवाल है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी उत्तेजना क्यों है। सरकार को किसी की डिवाइस देखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तब मेहता ने कहा कि एफआईआर केवल प्रक्रिया की शुरुआत है। जांच एजेंसी तय करेगी कि क्या गंभीरता है। कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पुलिस पक्षपातपूर्ण तरीके से काम नहीं कर रही है।
जुबैर को 27 जून की शाम को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद रात में ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के बुराड़ी स्थित आवास पर पेश किया गया था जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 जून को जुबैर की पुलिस हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी। कल उसकी पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, इसलिए फैक्ट चेकर मो. जुबैर को कल दोपहर करीब 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा।
साभार -हिस

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