नई दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
आज दोनों पक्षों ने सुनवाई टालने का आग्रह किया, जिसके बाद कोर्ट ने 12 जुलाई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। 8 जून को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू और कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी थीं। गौरतलब है कि 3 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वह अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 250 चीनी नागरिकों को वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे। सीबीआई के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था।
साभार -हिस