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देशमुख-मलिक को नहीं मिली वोटिंग की इजाजत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

मुंबई, बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 20 जून को होने वाले चुनाव में मंत्री नवाब मलिक तथा पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को वोटिंग की इजाजत नहीं दी है। हाईकोर्ट के जज एन जमादार ने इस संबंध में नवाब मलिक तथा अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट के जज एन जमादार ने कहा कि जेल में रहने वाले किसी भी कैदी को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि यह नियम जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होता है। इसके बाद उन्होंने नवाब मलिक तथा अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी।

नवाब मलिक तथा अनिल देशमुख ने हाईकोर्ट में विधानपरिषद चुनाव में मतदान करने के लिए अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दोनों तरफ की जिरह हाईकोर्ट में गुरुवार को पूरी हो गई थी और फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।
साभार -हिस

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