Home / National / देशमुख-मलिक को नहीं मिली वोटिंग की इजाजत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

देशमुख-मलिक को नहीं मिली वोटिंग की इजाजत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

मुंबई, बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 20 जून को होने वाले चुनाव में मंत्री नवाब मलिक तथा पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को वोटिंग की इजाजत नहीं दी है। हाईकोर्ट के जज एन जमादार ने इस संबंध में नवाब मलिक तथा अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट के जज एन जमादार ने कहा कि जेल में रहने वाले किसी भी कैदी को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि यह नियम जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होता है। इसके बाद उन्होंने नवाब मलिक तथा अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी।

नवाब मलिक तथा अनिल देशमुख ने हाईकोर्ट में विधानपरिषद चुनाव में मतदान करने के लिए अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दोनों तरफ की जिरह हाईकोर्ट में गुरुवार को पूरी हो गई थी और फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।
साभार -हिस

Share this news

About desk

Check Also

IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

अगले साल हज के लिए भारत को मिला 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा, भारत और सऊदी अरब ने किया द्विपक्षीय समझौता

नई दिल्ली। भारत और सऊदी अरब के बीच हुए द्विपक्षीय हज समझौते के तहत हज-2026 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *