नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की लावण्या की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हमारी ओर से सीबीआई जांच में दखल देना ठीक नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। लावण्या के परिवार ने तमिलनाडु पुलिस पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया था। 17 साल की लावण्या ने अपने स्कूल पर ईसाई बनने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा कर आत्महत्या की थी।
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