नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा भुगतान करने में राज्य सरकारों की शिथिलता पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के साथ मुआवजे के सभी विवरण एक हफ्ते के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दें।
कोर्ट ने सभी योग्य पीड़ितों तक मुआवजा पहुंच सके इसके लिए राज्यों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के साथ समन्वय बनाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुआवजे का लाभ उन सभी तक पहुंचे जिन्होंने आवेदन नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कोरोना से हुई हर मौत के लिए 50 हज़ार रुपये मुआवजे का आदेश दिया था। 04 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने कहा था कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। कोर्ट ने दावे के 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया था। ये भुगतान राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाने का आदेश दिया गया है।
साभार-हिस
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