नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट एसके सुपियान की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
कोर्ट ने 20 जनवरी को सुपियान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की सुपियान की याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल सीबीआई नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की जांच कर रही है। ये हत्या 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हुई थी। सीबीआई ने सुपियान को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था।
साभार-हिस