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राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल रेप मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 26 अक्टूबर को ये बताएं कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य कैसे है।

सुनवाई के दौरान 9 अक्टूबर को न तो शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल कोर्ट में पेश हुए थे और न ही उनका वकील। डीसीपी क्राइम ब्रांच ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी लेकिन शिकायतकर्ता के पेश नहीं होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई थी। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने मामले में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर डीसीपी क्राइम ब्रांच के खिलाफ वारंट जारी किया था। कोर्ट ने डीसीपी क्राइम ब्रांच को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। 29 सितंबर को सुनवाई के दौरान बाराखंभा रोड थाने के एसएचओ ने कहा था कि उसने शिकायत की प्रति डीसीपी, क्राइम को आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया है। उसके बाद कोर्ट ने डीसीपी, क्राइम को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

पिछले 22 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की थी। याचिका दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए। नवीन जिंदल का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया। याचिका में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली। इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले 4 अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था।
साभार-हिस

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