नई दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर धरनारत किसानों को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे पता करें कि क्या ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है ताकि याचिकाओं का दोहराव नहीं हो। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया है। तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बारे में पता करें ताकि याचिकाओं का दोहराव नहीं हो।
23 अगस्त को किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के बार्डर को बाधित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार के पास समाधान है। सरकार को कोई हल निकालना होगा। किसी को भी शांतिपूर्ण आंदोलन करने का हक है लेकिन वह उचित जगह पर होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो।
साभार-हिस