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डोनाल्ड ट्रंप donald trump

ट्रंप की द न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत खारिज

वाशिंगटन। फ्लोरिडा के एक संघीय न्यायाधीश ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ चार दिन पहले दायर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानहानि की शिकायत को शुक्रवार को खारिज कर दिया। संघीय न्यायाधीश ने शिकायत को अनुचित और अस्वीकार्य बताया। न्यायाधीश ने ट्रंप के वकीलों को संशोधित शिकायत दर्ज करने के लिए 28 दिन का समय दिया।
15 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग वाली शिकायत में द न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके चार पत्रकारों के साथ-साथ प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस पर एक सफल व्यवसायी के रूप में ट्रंप की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया गया था।
फॉक्स न्यूज के अनुसार, फ्लोरिडा के मध्य जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश स्टीवन डी. मेरीडे ने कहा कि राष्ट्रपति की 85 पृष्ठों की शिकायत अनावश्यक रूप से लंबी और विषय से भटकाने वाली है। उन्होंने मानहानि का औपचारिक आरोप दर्ज करने के लिए 80वें पृष्ठ तक इंतजार करने और उससे पहले राष्ट्रपति की प्रशंसा करने और कई शिकायतों का जिक्र करने वाले दर्जनों अतिशयोक्तिपूर्ण और कमजोर करने वाले पृष्ठ शामिल करने के लिए ट्रंप के वकीलों की आलोचना की।
मेरीडे ने लिखा, “शिकायत गाली-गलौज और अपशब्दों का सार्वजनिक मंच नहीं है। यह किसी विरोधी के खिलाफ गुस्सा दिखाने का सुरक्षित मंच नहीं है।” उन्होंने कहा कि किसी भी संशोधित शिकायत की सीमा 40 पृष्ठों तक सीमित होनी चाहिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा, “हम न्यायाधीश के त्वरित फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें माना गया है कि शिकायत एक गंभीर कानूनी दस्तावेज न होकर एक राजनीतिक दस्तावेज है।” पेंगुइन रैंडम हाउस के प्रवक्ता ने कहा, “हम न्यायाधीश के फैसले की सराहना करते हैं।”

ट्रंप की कानूनी टीम के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके पत्रकारों और पेंगुइन रैंडम हाउस के खिलाफ इस शक्तिशाली मुकदमे के माध्यम से फ़ेक न्यूज को जवाबदेह ठहराते रहेंगे।”

उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने जुलाई में द वॉल स्ट्रीट जर्नल पर बदनाम फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन के साथ अपने संबंधों से संबंधित एक लेख के लिए मुकदमा दायर किया था और उन्होंने सीबीएस न्यूज और एबीसी न्यूज पर उनके समाचार कवरेज को लेकर मुकदमा दायर किया। इनमें प्रत्येक नेटवर्क से 16 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है।
साभार – हिस

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