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मप्र विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
रायसेन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा अनुसार विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन जमा करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जाएगी तथा अभ्यर्थी 02 नवम्बर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को होगा तथा मतगणना 03 दिसम्बर (रविवार) को की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरविंद दुबे ने मंगलवार को विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के व्यय के लिए पृथक से बैंक खता खुलवाना होगा। निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। निष्पेक्ष राशि 10000 रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5000 रुपये निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक तथा शेष के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि संवीक्षा दिनांक को अभ्यर्थी की उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है। अभ्यर्थी मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो किन्तु प्रस्तावक संबंधित विधानसभा का होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अन्य विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है तो उन्हें संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची के विवरण की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। अभ्यर्थी अधिकतम दो सीटों से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
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