लार्सन एंड टुब्रो ने 20 अगस्त को बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ 2,237 करोड़ रुपये की मांग को खारिज कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, ‘लार्सन एंड टुब्रो ने मुंबई के प्रिंसिपल कमिश्नर, जीएसटी एंड सर्विसेज टैक्स के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें कंपनी की पुरानी सब्सिडियरी पर 2,237 करोड़ के टैक्स की मांग की गई थी। हालांकि, कंपनी पहले ही इसका भुगतान कर चुकी थी’
Home / BUSINESS / लार्सन एंड टुब्रो को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 2,237 करोड़ करोड़ के टैक्स की मांग खारिज
Check Also
दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रभावी स्पेक्ट्रम प्रबंधन महत्वपूर्ण: ट्राई प्रमुख
ट्राई प्रमुख ने स्पेक्ट्रम पर एसएटीआरसी कार्यशाला का उद्घाटन किया नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक …