डॉ. निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि सरकार ने करदाताओं को रियल एस्टेट लेनदेन पर या तो 12.5% बिना इंडेक्सेशन के या 20% इंडेक्सेशन के साथ कर की गणना करने का विकल्प दिया है।