नियमों के मुताबिक, पीपीएफ में अकाउंट होल्डर को साल में कम से कम 500 रुपये जरूर डिपोजिट करना चाहिए। जब कस्टमर यह मिनिमम अमाउंट भी उस साल जमा नहीं किया जाता है तो पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है।
Home / BUSINESS / PPF अकाउंट हो जाए इनएक्टिव तो क्या होंगे आपके सामने विकल्प? क्या दोबारा होगा चालू?
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