इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (ITAT) की मुंबई बेंच का कहना है कि प्रवासी भाई से मिले 20 लाख रुपये तक के गिफ्ट पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ITAT के इस ऐतिहासिक फैसले से साफ है कि भारतीय टैक्स कानूनों में टैक्सपेयर्स के लिए रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर छूट का प्रावधान है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी रिश्तेदार से मिलने वाले 50,000 रुपये से ज्यादा के गिफ्ट को ‘अन्य स्रोतों से मिलने वाली आय’ माना जाता है
Check Also
Hezbollah-Israel conflict: हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 320 ड्रोन, तो इजराइली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट से लेबनान में किया हमला
Israel-Lebanon war: इजराइली सेना ने 25 अगस्त, 2024 की सुबह एक बयान में बताया कि …