इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (ITAT) की मुंबई बेंच का कहना है कि प्रवासी भाई से मिले 20 लाख रुपये तक के गिफ्ट पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ITAT के इस ऐतिहासिक फैसले से साफ है कि भारतीय टैक्स कानूनों में टैक्सपेयर्स के लिए रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर छूट का प्रावधान है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी रिश्तेदार से मिलने वाले 50,000 रुपये से ज्यादा के गिफ्ट को ‘अन्य स्रोतों से मिलने वाली आय’ माना जाता है
Check Also
दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रभावी स्पेक्ट्रम प्रबंधन महत्वपूर्ण: ट्राई प्रमुख
ट्राई प्रमुख ने स्पेक्ट्रम पर एसएटीआरसी कार्यशाला का उद्घाटन किया नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक …