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ITR Filing: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होने पर 25000 का रिबेट क्लेम नहीं कर पा रहे टैक्सपेयर्स, जानिए क्या है पूरा मामला

ITR Filing 2024: टैक्सपेयर्स को 5 जुलाई के बाद से एक अजीब मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। नई रीजीम के ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस बुक किया है, वे सेक्शन 87ए के तहत 25,000 रुपये का रिबेट क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। 5 जुलाई को रिटर्न फाइलिंग एक यूटिलटी के अपडेट होने के बाद यह प्रॉब्लम शुरू हुई है

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