ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों यानी सीनियर सिटीजंस को कई तरह की रियायतें देता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीश से पहले इन रियायतों के बारे में जान लेना जरूरी है। इससे वे आईटीआर फाइल करने में उनका फायदा उठा सकेंगे
Home / BUSINESS / ITR Filing: इनकम टैक्स के मामले में सीनियर सिटीजंस को मिलती हैं क्या-क्या रियायतें?
Check Also
जीतन राम मांझी ने 43वें आईआईटीएफ में “एमएसएमई मंडप” का उद्घाटन किया
नई दिल्ली। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार …