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ITR Filing 2024: क्या आपका टीडीएस कटा है तो भी आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा?

कई तरह की इनकम पर स्रोत पर ही टैक्स काट लिया जाता है। उसके बाद टैक्सपेयर को पेमेंट किया जाता है। इसे टीडीएस कहते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी से कंपनी हर महीने टैक्स काटती है। उसे वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराती है।

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