धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में ₹25,000 तक की कटौती की जा सकती है। अगर आप या आपका जीवनसाथी वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) हैं, तो आप अतिरिक्त ₹25,000 की कटौती कर सकते हैं।
Home / BUSINESS / ITR Filing: 10 लाख रुपये सालाना आय को इनकम टैक्स फ्री करें, इस तरह करनी होगी प्लानिंग
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