एंप्लॉयर ने अगर टीडीएस का पैसा काटने के बावजूद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा नहीं कराया है तो एंप्लॉयी के फॉर्म-16 में टीडीएस नहीं दिखेगा। ऐसे में एंप्लॉयी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इनकम टैक्स जमा करना होगा
Home / BUSINESS / ITR Filing: एंप्लॉयर टीडीएस सरकार के पास जमा नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए?
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