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ITR Filing: रिटर्न फाइल करने से पहले जान लें आप क्या-क्या डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इससे घट जाएगा आपका टैक्स

ITR Filing: अगर आपने टैक्स-सेविंग्स के लिए इनवेस्टमेंट किया है तो उसका डिडक्शन क्लेम करना जरूरी है। नौकरी करने वाले लोगों के फॉर्म-16 में इसकी जानकारी होती है। लेकिन, जो लोग नौकरी नहीं करते हैं उन्हें हर टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट पर डिडक्शन का ख्यान रखना होगा

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