आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त करने के बाद सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ना असैा समझना चाहिए। नोटिस मिलने पर धबराएं नहीं। आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजता है।
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