यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माने से कोई छूट नहीं दी जाती है। करदाताओं को आयकर रिटर्न जमा करने के बाद रिटर्न को सत्यापित करना नहीं भूलना चाहिए।
Check Also
एनसीडी के जरिये 3,000 करोड़ जुटाएगी अल्ट्राटेक सीमेंट
नई दिल्ली। आदित्य बिड़ला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा नॉन …