केंद्रीय बैंक RBI ने कहा कि Innofin Solutions पर यह जुर्माना जून 2023 में उसके द्वारा की गई जांच के बाद लगाया गया है। इस जांच में ‘नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्शन 2017’ और ‘डिजिटल लेंडिंग पर गाइडलाइन’ के उल्लंघन का पता चला था
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