ITR Filing: इस वक्त देश में इनकम टैक्स की दो तरह की व्यवस्था हैं। नई टैक्स व्यवस्था में बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट हर आयु के व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपये है। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट 60 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए 2.5 लाख रुपये, 60-80 वर्ष के लिए 3 लाख रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपये है
Home / BUSINESS / Income Tax Return Filing: अभी भी फाइल कर सकते हैं FY24 के लिए ITR, लेकिन नहीं चुन सकते पुरानी टैक्स व्यवस्था
Check Also
जेईएम ने भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में विक्रेता ऑनबोर्डिंग अभियान चलाया
जेईएम ने भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय विक्रेताओं को बढ़ावा दिया नई दिल्ली, सरकारी …