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Income tax return filing: HRA नहीं मिलने पर टैक्स छूट के लिए कर सकते हैं क्लेम

ज्यादातर कंपनियां अपने एंप्लॉयीज को कॉस्ट टू कंपनी स्ट्रक्चर के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का भुगतान करती हैं। इस रकम पर इनकम टैक्स के सेक्शन 10(13A) के तहत छूट मिलती है। हालांकि, इसके साथ कुछ शर्तें भी मौजूद हैं। हालांकि, अगर आपका एंप्लॉयर बिल्कुल HRA नहीं देता है, तो क्या होगा?

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